Sunday, July 5, 2026
Google search engine
Homeराज्य समाचारउत्तराखण्डनैनीताल मॉल रोड बनेगी ‘नो हॉर्न ज़ोन’, 1 अगस्त से हॉर्न बजाने...

नैनीताल मॉल रोड बनेगी ‘नो हॉर्न ज़ोन’, 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

देहरादून/नैनीताल।

नैनीताल की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तल्लीताल गांधी चौक से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक संपूर्ण मॉल रोड क्षेत्र को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित करते हुए इस मार्ग पर वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगा।

जिलाधिकारी ने यह आदेश उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली-2011 के नियम-187 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। प्रशासन का उद्देश्य नैनीताल की प्राकृतिक शांति, पर्यावरणीय संतुलन और पर्यटन की गुणवत्ता को बनाए रखना है।

जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। विशेष रूप से मॉल रोड अपनी शांत, प्राकृतिक और सौम्य पहचान के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण न केवल पर्यटकों के अनुभव को प्रभावित करता है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के लिए भी असुविधा का कारण बनता है।

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त 2026 के बाद प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से मॉल रोड क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी, पर्यटकों को अधिक शांत और सुखद वातावरण मिलेगा तथा नैनीताल की पहचान एक स्वच्छ, शांत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक मजबूत होगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular