Sunday, February 8, 2026
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सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा बेचने वाले दुकानदार पर मुकदमा दर्ज

सेना की प्रतिबंधित वर्दी का कपड़ा बेचने वाले दुकानदार पर मुकदमा दर्ज*

रायवाला-: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही भारत मे हाईअलर्ट बना हुआ है व आतंकियों द्वारा आम जनता के बीच रहकर आम जनता को ही घिनौने व निंदनीय आतंकी हमले का शिकार बनाने से देशभर के राज्य व भारतीय सेना भी अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में कड़ाई ला रहे है। जिस क्रम में सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड़ की राजधानी देहरादून में भी पुलिस कप्तान अजय सिंह द्वारा अपनी टीम को हर स्तर, हर गली, हर नाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने व चेकिंग को कड़ा करने के निर्देश दिए है। जिसके तहत सुरक्षा बलों के रूप का भी आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने की संभावना को देखते हुए दून पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलो व सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी वस्तुओ का विक्रय करने वाली दुकानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।

आईएमए जैसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण आर्मी स्थल होने के चलते सेना द्वारा दून पुलिस के समान ही विशेष सतर्क निगरानी रखी गयी है। जिस क्रम में मध्य कमांड मिलिट्री इंटेलिजेंस रुड़की टीम की तरफ से जुटाई एक जानकारी पर एमआई रुड़की द्वारा कल शनिवार को थाना रायवाला पुलिस को रायवाला क्षेत्र में सुरक्षा बलों से जुड़ी वस्तुओं का विक्रय करने वाली एक दुकान से आर्मी न्यू पैटर्न कम्बट वर्दी का प्रतिबंधित कपडा बेचे जाने की सूचना दी गयी ,जिसपर दून पुलिस व एमआई द्वारा रायवाला स्थित
बंजरग सिंह राठौर की दुकान पर छापेमारी करते हुए
अभियुक्त दुकानदार की दुकान से आर्मी न्यू पैटर्न कम्बट वर्दी का प्रतिबंधित कपडा बरामद किया।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय पहचान प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) वर्ष 2022 में सेना दिवस के अवसर पर अमेरिकी सेना की वर्दी की भांति डिजाइन की गई डिजिटल डिसरप्टिव पैटर्न वाली वर्दी भारतीय सेना के लिए डिज़ाइन की थी। सरकार द्वारा उक्त वर्दी अधिकारियों व सैन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जाना प्रतिबंधित किया गया था।

रायवाला पुलिस द्वारा दुकान स्वामी बंजरग सिंह राठौर पुत्र स्व० सुमेर सिंह राठौर निवासी हनुमान चौक रायवाला के पास, मूल निवासी ग्राम माडपुरा तहसील किमसार जिला नागौर राजस्थान के विरुद्ध थाना रायवाला में धारा – 318(4)/349 बीएनएस व धारा 63 कापीराईट एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा मामले में अभियुक्त को 35(3) बीएनएसएस का नोटिस तामील कराया गया। दून पुलिस ने राजधानी वासियो को स्पष्ट निर्देश दिए है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा किसी भी व्यस्तु या प्रतिबंधित वस्तु का क्रय- विक्रय किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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