Saturday, February 7, 2026
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नए साल से उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर ‘ग्रीन सेस’, 1 जनवरी से 80 से 700 रुपये तक शुल्क

उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नया टैक्स

देहरादून। उत्तराखंड में 1 जनवरी से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाया जाएगा। वाहन की श्रेणी के अनुसार यह शुल्क 80 रुपये से 700 रुपये तक होगा। यह राशि फास्टैग के माध्यम से स्वतः कटेगी। इलेक्ट्रिक, सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को इससे छूट दी गई है।

किस वाहन पर कितना लगेगा ग्रीन सेस (पूरी लिस्ट)

माल व भारी वाहन

  • भारी वाहन (एक्सेल के अनुसार): ₹450 – ₹700
  • भारी निर्माण उपकरण वाहन: ₹250
  • 7.5 से 18.5 टन वाहन: ₹250
  • 3 से 7.5 टन हल्के माल वाहन: ₹120
  • 3 टन तक की डिलीवरी वैन: ₹80

यात्री वाहन

  • 12 सीट से अधिक की बसें: ₹140
  • मोटर कैब / मैक्सी कैब / पैसेंजर कार: ₹80

एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए मान्य होगा

  • 20 गुना शुल्क पर: 3 माह की वैधता
  • 60 गुना शुल्क पर: 1 वर्ष की वैधता

किन वाहनों को मिलेगी छूट

  • दूसरे राज्यों के दो पहिया वाहन
  • केंद्र व राज्य सरकार के वाहन
  • ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोड रोलर, कंबाइन हार्वेस्टर
  • शव वाहन, एंबुलेंस, फायर टेंडर
  • सेना के वाहन
  • इलेक्ट्रिक, सोलर, हाइब्रिड और CNG वाहन

फास्टैग से ऐसे कटेगा ग्रीन सेस

  • यूपी और हिमाचल सीमा पर 10 बॉर्डर चेक पोस्ट तैयार
  • APNR कैमरों के जरिए फास्टैग से सीधे कटौती
  • सालाना करीब 50 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद
  • राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

  • सभी विभागों द्वारा राजस्व की नियमित निगरानी
  • कर चोरी रोकने के लिए AI आधारित तकनीक
  • रजिस्ट्रेशन व निबंधन कार्यों का पूरी तरह डिजिटलीकरण
  • संपत्ति रजिस्ट्री में स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य
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